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16-Oct-2019 1:57:20 pm
Posted Date

बस चालक व मालिक पर 5-5 हजार का लगा जुर्माना

महासमुंद, 16 अक्टूबर । बिना ड्राइविंग लाइसेंस यात्री बस चलाने के मामले में न्यायालय ने चालक और मालिक को 5-5 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। सोमवार को मोटर व्हीकल एक्ट के मामले को कोर्ट में पेश किया गया। जहां से प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अर्थदंड लगाया। यातायात पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार दो दिन पहले फिंगेश्वर मोड़ पर वाहनों की जांच जारी थी। इसी दौरान यात्री बसों की भी जांच की गई। एक बस चालक के दस्तावेज की जांच की गई तो पाया गया कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं था। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के वह यात्रियों की जान जोखिम में डालकर वाहन चला रहा था। मामले में कार्रवाई कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से चालक उदयराम और मालिक जसविंदर सिंह पर 5-5 हजार रुपए अर्थदंड लगाया गया। 

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