छत्तीसगढ़

26-Jun-2019 12:22:43 pm
Posted Date

राजस्व के लंबित प्रकरणों का समय-सीमा के अंदर निराकृत करने निर्देश

0-कलेक्टर ने बैठक लेकर राजस्व प्रकरणों की गहन समीक्षा की
महासमुंद, 26 जून ।  कलेक्टर सुनील जैन ने यहां जिला कार्यालय के सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व प्रकरणों की गहन समीक्षा की और उनके शीघ्र निराकरण के लिए दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने जिले के राजस्व अधिकारियों को विभिन्न ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में आबादी पट्टों का वितरण के लिए ई-कोर्ट में प्रकरण दर्ज करने एवं आबादी पट्टा वितरण की स्थिति में जानकारी ली और जहां पूरा नहीं हुआ है, वहां निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्रवाई करते हुए वितरण का काम पूरा करने को कहा। राजस्व के लंबित प्रकरणों की जानकारी लेकर समय-सीमा के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व न्यायालय, दाण्डिक प्रकरण, आरबीसी 6-4 सहित अन्य राजस्व संबंधी गतिविधियों की जानकारी ली। 
कलेक्टर श्री जैन ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र वितरण करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को विकासखंड के शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर शिविर का आयोजन कर जाति प्रमाण पत्र जारी करने के भी निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने जिले के राजस्व अधिकारियों को लंबित नामांतरण, बंटवारा, फौती, बंदोबस्त त्रुटि सहित अन्य प्रकरणों को जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने रिकार्ड अपडेशन के लिए सभी राजस्व अधिकारियों को पंचायत में अविवादित नामांतरण प्रकरणों एवं निराकृत तथा लंबित दर्ज प्रकरणों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी लंबित प्रकरणों में इस्तिहार, पंचायत प्रस्ताव, प्रतिबद्ध पक्षकारों को नोटिश जारी कर समय अवधि में निराकृत कर रिकार्ड कीपिंग पश्चात् साफ्टवेयर में अपडेशन करें। 
कलेक्टर ने कहा कि डायवर्सन अभिलेखों का निर्माण, ई-कोर्ट में सुनवाई दिवस, निराकरण की स्थिति, डिजिटल हस्ताक्षरित खसरों की जानकारी, राजस्व अभिलेख में आधार सीडिंग, खसरा एवं नक्शा अपडेशन लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से प्राप्त नकल आवेदनों के निराकरण स्थिति की समीक्षा करते हुए समय-सीमा के बाहर लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने आरबीसी 6-4 के अंतर्गत प्रकरणों की स्थिति का मुआवजा भुगतान के प्रकरणों पर शीघ्र कार्रवाई करें। भू-अर्जन के लंबित प्रकरणों की स्थिति एवं मुआवजा भुगतान करें। उन्होंने सीमांकन, विवादित नामांतरण, बंटवारा एवं बंदोबस्त त्रुटि सुधार के सभी लंबित प्रकरणों को शत-प्रतिशत निराकरण किया जाए। शासकीय पट्टेधारियों के भूमि पर काबिज लोगों की जानकारी संबंधित पटवारियों से प्राप्त कर मौका सत्यापन कर उनकी जानकारी उपलब्ध कराकर उसे हटाने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने व्यक्तिगत वनाधिकार के लंबित दावा एवं सामुदायिक दावों के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए खंड स्तरीय समिति बनाने के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देशित किया। इसी प्रकार विभिन्न विभागों द्वारा लोक सेवा गारंटी योजना में चिन्हित सेवाओं का लाभ आम जनता को निर्धारित अवधि में दिया जाए। कलेक्टर ने कहा कि सभी राजस्व प्रकरण दर्ज होने चाहिए, कोई भी राजस्व प्रकरण अपंजीकृत नहीं होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को नामांतरण और बंटवारा के प्रकरणों को निराकृत करने के निर्देश दिए। लोकसेवा गारंटी योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निराकरण सकारात्मक होना चाहिए आवेदकों को संतुष्टि मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पटवारी मुख्यालय में उपस्थित रहें। उन्होंने नजूल पट्टों के नवीनीकरण एवं नामांतरण का कार्य नियमित रूप से किया जाए। ऐसे स्थान जो सार्वजनिक हितों के लिए आरक्षित है वहां किसी भी स्थिति में अतिक्रमण न हो। लोक प्रयोजनों की भूमि पर अतिक्रमण को प्राथमिकता से हटाने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने विभिन्न राजस्व मदों की वसूली की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। राजस्व प्रकरणों के निराकरण समय-सीमा करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन प्रकरणों के तेजी से निराकरण के लिए विशेष अभियान के साथ-साथ मैदानी स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जाए।   

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