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07-Dec-2018 12:20:39 pm
Posted Date

जेटली के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज

0-वकील पर लगाया 50 हजार का जुर्माना
नई दिल्ली ,07 दिसंबर । सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल करने वाले वकील पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान वकील को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी इसी प्रकार की हरकत रही तो उनके वकालत पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। 
ज्ञात हो कि वकील एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में बैंकों के एनपीए पर जनहित याचिका दायर की थी और अरुण जेटली पर आरोप लगाए थे। कोर्ट ने वकील पर 50 हजार रूपए का जुर्माना लगाया और जमानत भरने तक याचिका दायर करने पर रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने वकील एम एल शर्मा पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जिन्होंने जनहित याचिका (पी आई एल) दायर की थी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस के कौल की पीठ ने कहा, हमें इस पीआईएल पर विचार करने की जरा भी वजह नजर नहीं आती।
शर्मा ने वित्त मंत्री जेटली पर भारतीय रिजर्व बैंक के कैपिटल रिजर्व में लूटपाट का आरोप लगाया था। पीठ ने शीर्ष अदालत की रजिस्ट्रार को भी निर्देश दिया कि शर्मा को तब तक अन्य कोई पीआईएल दाखिल करने की इजाजत नहीं दी जाए, जब तक वह 50 हजार रुपये जमा नहीं कर देते।

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