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नईदिल्ली ,08 दिसंबर । केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि डाक या ई-बैलेट के जरिए प्रवासी भारतीयों को वोट देने की इजाजत से जुड़ा मतदान कानून संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है. आगामी शीतकालीन सत्र में इसे राज्यसभा में पेश किए जाने की उम्मीद है. जस्टिस मदन बी लोकुर और दीपक गुप्ता की पीठ को सरकार की तरफ से यह जानकारी दी गई.
पीठ लंदन स्थित प्रवासी भारतीय संगठन के अध्यक्ष नागेंद्र चिंदम और शमशीर वीपी समेत दूसरे प्रवासी भारतीयों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. याचिकाकर्ताओं ने कहा कि 20 एशियाई देशों समेत 114 देशों ने बाहरी मतदान को अपनाया है. जो राजनयिक मिशनों में मतदान केंद्र स्थापित कर या डाक अथवा इलेक्ट्रॉनिक मतदान के जरिए किया जा सकता है.
केंद्र की तरफ से पेश हो रहे अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल एएनएस नाडकर्णी ने पीठ को बताया कि यह विधेयक 11 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में आने की उम्मीद है. पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर जनवरी के आखिरी हफ्ते में सुनवाई करेगी.
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