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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली की एक अदालत ने अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने तिहाड़ जेल में उन्हें इंसुलिन उपलब्ध करवाने और चिकित्सकों से हर रोज 15 मिनट परामर्श करने की अनुमति मांगी थी। कथित आबकारी घोटाला मामले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की नियमित तौर पर अपने निजी डॉक्टर से 15 मिनट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परामर्श लेने के आवेदन को अदालत ने खारिज किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अऱविंद केजरीवाल की मांग खारिज कर दी है।
स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने अपने आदेश में कहा कि केजरीवाल को आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अदालत ने अपने निर्देश में कहा कि विशेष परिस्थितियों में जेल प्रशासन एम्स निदेशक द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की सलाह लेकर उपचार उपलब्ध कराया जाए। इसी के साथ अदालत ने एम्स को निर्देश दिया है कि वो एक मेडिकल बोर्ड का गठन करे और यह बोर्ड अरविदं केजरीवाल के हेल्थ की जांच करेगी।
अदालत ने अपना आदेश में साफ किया है कि सीएम केजरीवाल को इंसुलिन देने का फैसला भी मेडिकल बोर्ड ही लेगा। इसके अलावा उनकी डाइट और अरविंद केजरीवाल किस तरह का वर्कआउट जेल में करेंगे? यह सबकुछ मेडिकल बोर्ड ही तय करेगा।
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